डीसी ने दी चेतावनीः 30 अक्टूबर तक अपात्र व्यक्ति सरेंडर करें राशन कार्ड

जिला उपायुक्त ने ने कहा है कि जो लोग अपात्र होते हुए भी अपना राशन कार्ड बना रखा है, उनके पास 30 अक्टूबर 2021 तक समय है. वो अपना राशन कार्ड जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कर सकते हैं. ऐसा नहीं करने पर तय समय के बाद ऐसे लोगों को चिन्हित कर नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी.
डीसी ने कहा कि जो लोग स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करेंगे, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को योजना का लाभ मिले. जो भी व्यक्ति संपन्न हैं और राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, वो अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से जिला आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें, नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी